पंचायत चुनाव जयपुर के तहत पुलिस प्रशासन का आदेश

 पंचायती राज चुनाव 2020 हेतु निर्वाचन की गतिविधियों प्रारम्भ हो गई है। पुलिस आयुक्तालय, जयपुर के कुछ थाना क्षेत्रों यथा बस्सी, तूंगा, चाकसू,


कोटखावदा, आमेर, कालवाड़ सेज, बगरु आदि के कुछ ईलाकों में पंचायत चुनाव होने है इन चुनावों को शांतिपूर्वक, स्वतंत्र एवं निष्पक्षरूप से सम्पन्न कराये


जाने एवं सभी वर्ग के मतदाता बिना किसी आतंक एवं भय के अपने संवैधानिक मताधिकार का प्रयोग कर सकें, यह सुनिश्चित करने हेतु, असामाजिक, अवांछित


एवं बाधक तत्वों की गतिविधियों को नियंत्रित करने तथा कानुन व्यवस्था एवं लोक शांति बनाये रखने हेतु प्रतिबंधात्मक उपाय किया जाना नितान्त आवश्यक


है। __ अतः उपरोक्त परिस्थितियों एवं प्रयोजन तथा राजस्थान निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में मैं राहुल प्रकाश, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, जयपुर


महानगर इस बात से पूर्णतया सन्तुष्ट हूँ कि दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जयपुर महानगर ईलाके


जहां पर पंचायत चनाव होने है, की सीमाओं के भीतर निषेधाज्ञा लागू की जावं। अतः उक्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं यह आदेश देता हूँ कि जयपुर


पुलिस आयुक्तालय के क्षेत्र जहां पंचायत चुनाव होने है के क्षेत्र में :1. कोई भी व्यक्ति संबंधित पुलिस उपायुक्त की स्वीकृति के बिना किसी भी सार्वजनिक


स्थल पर राजनैतिक प्रयोजन के लिए जुलूस, सभा, धरना, भाषण आदि का आयोजन नही करेगा। ना ही संबंधित पुलिस उपायुक्त की अनुमति के बिना ध्वनि


प्रसारण यंत्र का प्रयोग करेगा। ध्वनि प्रसारण यंत्र हेतु अनुमति ली जाकर प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही प्रयोग कर सकेगें। ऐसे आयोजनो मे कोई इस


प्रकार का कृत्य नही करेगा जिससे यातायात व्यवस्था, जन व्यवस्था एवं जनशान्ति विक्षुब्ध हो। (यह प्रतिबन्ध बारात व शवयात्रा पर लागू नहीं होगा।) 2. कोई


भी व्यक्ति साम्प्रदायिक सद्भावना को ठेस पहुंचाने वाले तथा उत्तेजनात्मक नारे नहीं लगायेगा, ना ही ऐसा कोई भाषण या उद्बोधन देगा, ना ही ऐसे किसी


पम्पलेट, पोस्टर या अन्य प्रकार की चुनाव सामग्री छापेगा या छपवायेगा, वितरण करेगा या वितरण करवायेगा और ना ही किसी एम्पलीफायर, रेडियो,


टेपरिकार्डर, लाउडस्पीकर, आडियो-विडियो कैसेट या अन्य किसी इलेक्ट्रोनिक उपकरणों के माध्यम से इस प्रकार का प्रचार प्रसार करेगा अथवा करवायेगा


व ऐसे कृत्यो के लिए किसी को दुष्प्रेरित करेगा3. इन्टरनेट अथवा सोशल मीडिया यथा फेसबुक, ट्वीटर, वाट्सएप, यूट्यूब आदि के माध्यम से किसी प्रकार


का धार्मिक उन्माद, जातिगत द्वेष या दुष्प्रचार नहीं करेगा। 4. कोई भी व्यक्ति किसी के भी समर्थन या विरोध में सार्वजनिक एवं राजकीय सम्पत्तियों पर


किसी प्रकार का नारा-लेखन या प्रतीक-चित्रण नहीं करेगा और ना ही किसी तरह के पोस्टर, होर्डिग आदि लगायेगा, ना ही सार्वजनिक एवं राजकीय सम्पति


का विरूपण करेगा। 5. कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मदिरा का सेवन नही करेगा, ना ही अन्य किसी को सेवन करवायेगा, ना ही मदिरा


सेवन हेत दुष्प्रेरित करेगा तथा अधिकत विक्रेताओ के अलावा भी व्यक्ति निजी उपयोग के अलावा अन्य उपभोग हेत सार्वजनिक स्थलो पर मदिरा लेकर ।


नहीं करेगा. ना ही इस हेत किसी को दष्प्रेरित करेगा. सखा दिवस पर मदिरा विक्रय पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा। 6. जयपुर आयुक्तालय की सीमाओं में पूर्व


लिखित अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति ध्वनि प्रसारण यंत्र लगे किसी भी प्रकार के वाहन का उपयोग नहीं करेगा। 7. मंदिरो, मस्जिदों, गिरिजाघरो,


गुरूद्वारों या पूजा के अन्य स्थान का चुनाव प्रचार मंच के रूप मे ___ प्रयोग नही किया जावेगा। 8. मतदाताओं को वाहनो से मतदान केन्द्रो तक ले जाने


और वहां से वापस लाने पर पूर्णतः रोक रहेगी। 9. COVID-19 महामारी के तहत जारी भारत सरकार, राज्य सरकार एवं अन्य विभाग द्वारा जारी दिशा


निर्देशों की पालना किया जाना सुनिश्चित करें।


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